PPF निवेशकों के लिए जरूरी अपडेट, फटाफट 1 अक्टूबर से होंगे ये 3 बड़े बदलाव

PPF SCHEME: अगर आप पीपीएफ स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल सरकार के द्वारा पीपीएफ के नियमों में 3 बदलाव कर दिए गए हैं। इसलिए पीपीएफ निवेशकों के लिए इन नियमों के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है।

जानकारी के लिए बता दें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा एक से ज्यादा पीपीएफ खातों, बच्चे नाम पर ओपन किया गया खाता और पोस्ट ऑफिस के जरिए नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत एनआरआई के जरिए पीपीएफ खातों लेकर एक गाइडलाइन जारी किया गया है। इनके बदलाव का आप क्या असर पड़ेगा। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

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बच्चे के नाम पर ओपन किया गया खाता

वहीं सरकार के द्वारा कहा गया कि बच्चे के नाम पर ओपन किए गए पीपीएफ खाते में 18 साल का होने पर पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते से ब्याज का पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद पीपीएफ के जरिए ब्याज दर भी लागू होगी। इसके अलावा मैच्योरिटी का कैलकुलेशन बच्चे के 18 साल होने पर किया जाएगा। वहीं काफी सारे लोग अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता ओपन कराते हैं।

एक से ज्याद पीपीएफ खातों का नियम

वहीं सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है कि यदि किसी एक से ज्यादा पीपीएफ खाते ओपन है तो प्राइमरी खाते में दी जा रही ब्याज दर के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे खाते को पहले को मिल रहे ब्याज के आधार पर दिया जाएगा। प्राइमरी खाता हर साल लागू निवेश लिमिट के भीतर है। ध्यान रखें कि पहले वाले खाते और दूसरे खातों को छोड़कर सभी खातों पर उनके ओपन करने के दिन से ब्याज नहीं प्राप्त होगा। इसमें जमा रकम को जीरो फीसदी की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा।

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एनआरआई के लिए पीपीएफ का नियम

भविष्य निधि स्कीम यानि कि पीपीएफ 1968 के तहत ओपन किए गए एनआरआई पीपीएफ खाते, यहां फॉर्म एच में खाताधारक के निवास स्थान के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे में नागरिकों के द्वारा ओपन किए गए खाता एनआरआई बन गया है ऐसे में 30 सितंबर 2024 तक पीओएसए ब्याज दर प्रदान की जाएगी। इसके बाद खाते में जीरो फीसदी के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा।

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